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हाइकोर्ट में नीलाम अधिकारी का आदेश रद्द

सीतामढ़ी : सीतामढ़ी समेत विभिन्न जिलों के करीब तीन दर्जन राइस मिल संचालकों के खिलाफ डुमरा थाना में प्राथमिकी दर्ज है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. यह मामला धान के एवज में चावल न देकर गबन कर लेने का है. बहुत से राइस मिल मालिकों से गबन किये गये चावल के पैसे […]

सीतामढ़ी : सीतामढ़ी समेत विभिन्न जिलों के करीब तीन दर्जन राइस मिल संचालकों के खिलाफ डुमरा थाना में प्राथमिकी दर्ज है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. यह मामला धान के एवज में चावल न देकर गबन कर लेने का है.
बहुत से राइस मिल मालिकों से गबन किये गये चावल के पैसे की वसूली के लिए उनके खिलाफ जिला नीलाम कार्यालय में वाद दायर किया गया है, जिसमें एक आरोपित मिनी राइस मिल भटोलहियार, भूतही के संचालक राजेश कुमार चौधरी भी शामिल है. श्री चौधरी के खिलाफ जिला नीलाम पदाधिकारी सह एसडीसी गोपाल शरण ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. श्री चौधरी ने नीलाम अधिकारी श्री शरण के उक्त आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला दायर कर दिया. गत दिन हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के आदेश को रद्द कर दिया.
कोर्ट से कर दिया गया मुक्त
गत दिन सोनबरसा थाना पुलिस ने श्री चौधरी को गिरफ्तार कर जिला नीलाम पदाधिकारी श्री शरण के कोर्ट में लायी थी. उसी दौरान उनके अधिवक्ता ने हाइकोर्ट के आदेश की प्रति दिखाया. उसके बाद नीलाम अधिकारी ने श्री चौधरी को पुलिस गिरफ्त से मुक्त कर दिया.
क्या है पूरा मामला
बताया गया है कि वर्ष 11-12 में एसएफसी द्वारा मिनी राइस मिल को 10302.40 क्विंटल धान दिया गया था, जिसके एवज में 6902.60 क्विंटल चावल देना था. श्री चौधरी द्वारा 5940 क्विंटल ही चावल दिया गया. शेष चावल को गबन मान कर एसएफसी ने उनके खिलाफ नीलाम वाद दायर कर दिया. बताया गया है कि गबन किये गये चावल की 1903.10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल कीमत 18 लाख 31 हजार 952 रुपया 94 पैसा की वसूली के लिए एसएफसी को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था.
कहते हैं अधिकारी
जिला नीलाम पदाधिकारी गोपाल शरण ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट के आदेश को हाइकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है. कोर्ट के आदेश की समीक्षा की जा रही है. इसके बाद ही उक्त मामले में आगे की कोई कार्रवाई होगी

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