पिता व भाई को आजीवन कारावास

Published at :23 May 2018 4:56 AM (IST)
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पिता व भाई को आजीवन कारावास

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो आरपी ठाकुर की अदालत ने मुरादपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार की हत्या मामले में दोषी करार पिता व भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. […]

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डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो आरपी ठाकुर की अदालत ने मुरादपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार की हत्या मामले में दोषी करार पिता व भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25-25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि मृतक की विधवा पुनीता देवी को देय होगा. कोर्ट ने 16 मई को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद दोनों पिता व पुत्र को दोषी करार दिया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता नरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने पक्ष रखा.
मालूम हो कि वर्ष 2015 में भूमि विवाद में धर्मेंद्र की हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक की पत्नी पुनीता देवी ने 11 सितंबर 2015 को डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें मृतक के पिता गौरीशंकर सिंह, मां राम ज्योति देवी, भाई जितेंद्र सिंह, शोभा देवी को आरोपित किया था. कहा था कि आरोपितों ने खंती, रॉड, लाठी, भाला, फरसा से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी. वर्ष 1998 में उसकी शादी हुई थी.
शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुर गौरीशंकर सिंह एवं देवर जितेंद्र सिंह उसके पति धर्मेंद्र कुमार के साथ झगड़ा-झंझट व मारपीट करता रहता था. पुनीता ने हिस्से की तीन कट्ठा जमीन को लेकर पति की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. 12 सितंबर 2015 को डुमरा थाने की पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त परंपरागत हथियार जब्त कर गौरीशंकर सिंह व जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
दोनों पर लगाया 25-25 हजार अर्थदंड
मृतक की विधवा को देय होगा अर्थदंड की राशि
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