डुमरा : जिले में नाव दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 28 अगस्त तक सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले नावों का परिचालन नहीं किया जायेगा. उक्त आदेश सदर एसडीओ संजय कृष्ण ने जारी किया है.
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अब सूर्यास्त के बाद नावों का नहीं होगा परिचालन
डुमरा : जिले में नाव दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 28 अगस्त तक सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले नावों का परिचालन नहीं किया जायेगा. उक्त आदेश सदर एसडीओ संजय कृष्ण ने जारी किया है. वहीं तीन बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू किया है. आदेश में बताया गया हैं कि सूर्यास्त के बाद […]
वहीं तीन बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू किया है. आदेश में बताया गया हैं कि सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पहले नावों का परिचालन नहीं किया जायेगा. साथ हीं नाव पर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जायेगा. विशेष स्थिति में बचाव व राहत कार्य में संलग्न नाव के रात्रि में परिचालन पर आदेश लागू नहीं होगा. इसके अलावा आवंछित नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. 18 वर्ष से कम उम्र वाले नाविक व मानव परिवहन वाले नाव पर बड़े मवेशी का परिवहन पर रोक लगा दी गयी है.
नावों का हुआ निबंधन: अंचलों से प्राप्त नावों के निबंधन को लेकर आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने निबंधन संख्या उपलब्ध करा दिया है. डुमरा के तीन नावों का निबंधन किया गया है. इसी प्रकार रून्नीसैदपर के 12, सोनबरसा के 6, परिहार के 5, पुपरी के 7, नानुपर 6, चोरौत के 2, मेजरगंज के 4, बेलसंड के 18, रीगा के 3, बोखड़ा के पांच, सुरसंड के 13 नावों का निबंधन कर दिया गया है.
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