शेखपुरा में PDS दुकानों की नई लाइसेंस की संशोधित मेधा सूची मंजूर, 3 से 19 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
PDS दुकान | प्रभात खबर
शेखपुरा में जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जिला स्तरीय चयन समिति ने संशोधित औपबंधिक मेधा सूची को मंजूरी दे दी है. सूची में त्रुटि या असंतोष होने पर 3 से 19 सितंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.
PDS Shop License Sheikhpura : शेखपुरा में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों की नई लाइसेंस जारी करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है. विज्ञापन के आधार पर तैयार की गयी संशोधित औपबंधिक मेधा सूची को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गयी है.
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सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार की मेधा सूची
यह संशोधित मेधा सूची सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार की गयी है. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा की ओर से उपलब्ध करायी गयी प्रखंडवार, क्षेत्रवार, पंचायतवार, वार्डवार, रोस्टर बिंदुवार और कोटिवार जानकारी का सत्यापन किया गया. इसके बाद सूची तैयार की गयी.
1 अगस्त को हुई बैठक में सूची का अनुमोदन
01 अगस्त 2026 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में संशोधित औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन किया गया.
सरकारी कार्यालयों के सूचना-पट्ट पर लगायी गयी सूची
विभागीय प्रावधानों के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित औपबंधिक मेधा सूची जिले के प्रमुख सरकारी कार्यालयों के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गयी है. इससे सभी आवेदक सूची में अपना नाम और संबंधित जानकारी देख सकते हैं.
3 से 19 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
सूची में किसी तरह की त्रुटि, आपत्ति या असंतोष होने पर आवेदक अपना दावा या आपत्ति लिखित रूप से दर्ज करा सकते हैं.
इसके लिए 03 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2026 तक कार्यालय अवधि में आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. इस दौरान संबंधित आवेदकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा.
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