बैंक ऋण नहीं चुकाने पर दो बकायेदार गिरफ्तार, अरियरी थाना पुलिस की कार्रवाई

Published by : Vikas Jha Updated At : 03 Jun 2026 4:58 PM

विज्ञापन

पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी

Sheikhpura News: शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैंक ऋण नहीं चुकाने वाले दो बकायेदारों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का लाखों रुपये बकाया था और कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी था.

विज्ञापन

Sheikhpura News (निरंजन कुमार): शेखपुरा जिले के अरियरी थाना पुलिस ने बुधवार को प्रखंड के सनैया गांव में छापामारी कर बैंक ऋण के लंबे अरसे से फरार दो बकायेदारों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार ऋण बकायेदारों में केशो पासवान के पुत्र मणि पासवान तथा सुन्दर पंडित के पुत्र राम दयाल पंडित का नाम शामिल है. छापामारी का नेतृत्व अरियरी थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया. जबकि छापामार दल में पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तथा पुलिस सब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और सशस्त्र बल के जवान मुख्य रूप से शामिल थे.

कोर्ट से जारी था वारंट

इस बाबत अरियरी थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बकायेदारों के विरुद्ध नीलाम वाद कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. जिसके आलोक में दोनों की विधिवत गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने बताया कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा दल्लू मोड़ से कृषि कार्य हेतु वर्षों पूर्व दोनों ने ऋण (लोन) ली थी. कई वर्षों से ऋण राशि का ब्याज जमा न करने पर बैंक द्वारा इन दोनों को कई बार नोटिस जारी किया गया था. इन दोनों ने बैंक के नोटिस को पूरी तरह अनदेखा किया और ऋण राशि बैंक में जमा नहीं की.

बकायेदारों को भेजा गया जेल

समय पर लोन नहीं चुकाने के कारण दोनों के विरुद्ध नीलाम कोर्ट में सर्टिफिकेट केस दायर किया गया था. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मनी पासवान के यहां 1 लाख 19 हजार 158 रुपए तथा राम दयाल पंडित के यहां 1 लाख 24 हजार 812 रुपए बकाया था. थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि गिरफ्तार दोनों बकायेदारों को कड़ी पुलिस निगरानी में नीलम वाद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भेज दिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बड़े डिफॉल्टरों और बकायेदारों में हड़कंप मच गया है.

Also Read: शेखपुरा में महिला सफाईकर्मी हत्या मामला, 22 दिन बाद भी नहीं मिला न्याय

विज्ञापन
Vikas Jha

लेखक के बारे में

By Vikas Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन