शिवहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 460 मामलों का निपटारा, 51 लाख से अधिक की वसूली

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शिवहर में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रभारी जिला जज

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शिवहर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 6 पीठों ने 460 मामलों का निष्पादन कर 51 लाख से अधिक राजस्व की वसूली की. इस आयोजन से लंबित मामलों का त्वरित समाधान हुआ और लोगों को अदालती प्रक्रिया से राहत मिली.

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Sheohar News: शिवहर सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रभारी जिला जज सह एक्सक्लूसिव एक्साइज न्यायाधीश बृजेश मणि त्रिपाठी, डीएम प्रतिभा रानी, एसपी शैलेन्द्र सिंह और डीएलएसए सचिव ललन कुमार रजक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. लोक अदालत में विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए कुल छह पीठों का गठन किया गया. इस दौरान कुल 460 मामलों का निष्पादन करते हुए 51 लाख 74 हजार 544 रुपये की राजस्व वसूली की गयी.

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छह पीठों में 460 मामलों का किया गया निष्पादन

डीएलएसए सचिव ललन कुमार रजक ने बताया कि लोक अदालत में अलग-अलग प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए छह पीठ गठित की गयी थीं. जिला व्यवहार न्यायालय के 178 कंपाउंडेबल वादों में सीजेएम न्यायालय के 50 मामलों का निष्पादन किया गया. इसके अलावा ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण और बीएसएनएल से जुड़े मामलों का भी निपटारा हुआ.

ट्रैफिक चालान के 99 मामलों में 3.08 लाख की वसूली

लोक अदालत में जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस से जुड़े 99 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया. डीटीओ अनुराग कुमार रवि के अनुसार, डीटीओ से जुड़े 44 वादों के निपटारे से 2 लाख 15 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई. वहीं यातायात पुलिस से जुड़े 55 मामलों के समाधान से 93 हजार रुपये का राजस्व मिला. इस तरह ट्रैफिक और डीटीओ से जुड़े मामलों से कुल 3 लाख 8 हजार रुपये की वसूली हुई.

बैंक ऋण के 180 और बीएसएनएल के तीन मामले निपटे

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित 180 मामलों का भी निष्पादन किया गया. इसके साथ ही बीएसएनएल से जुड़े तीन मामलों का निपटारा हुआ. विभिन्न मामलों के निपटारे के बाद कुल 51 लाख 74 हजार 544 रुपये की राजस्व वसूली की गयी. लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को समझौते के आधार पर समाप्त करने का अवसर मिला.

मोटर वाहन अधिनियम के मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान

लोक अदालत के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित शमन वादों, चालानों और बकाया से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी. समझौता योग्य मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया गया. नियमानुसार वाहन मालिकों को विधि-सम्मत छूट का लाभ भी दिया गया. इससे वाहन मालिकों को लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली.

लोक अदालत से लोगों को अदालती प्रक्रिया से मिली राहत

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पुराने और लंबित मामलों के अंतिम रूप से समाधान का रास्ता आसान हुआ. समझौता योग्य मामलों में पक्षकारों को त्वरित राहत मिली. मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवध किशोर सिंह, महासचिव धर्मेंद्र सिंह समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पीएलबी और पैनल अधिवक्ता मौजूद रहे.

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