पुराना ट्रैफिक चालान है तो काम की खबर, 12 सितंबर को लोक अदालत में करा सकते हैं निपटारा

Updated:
विज्ञापन

बैठक करते डीएलएसए सचिव ललन कुमार रजक एवं डीटीओ अनुराग कुमार रवि

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा. अपने पुराने ई-चालान और वाहन संबंधी विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का यह सुनहरा अवसर है.

विज्ञापन

Sheohar News: शिवहर. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और परिवहन विभाग से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक और जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने संयुक्त रूप से की. इसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित मामलों, ट्रैफिक ई-चालान और परिवहन संबंधी अन्य विवादों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर प्राथमिकता से निपटाने की तैयारियों पर चर्चा हुई.

विज्ञापन

12 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने की व्यवस्था की जा रही है. वाहन स्वामी और संबंधित पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान करा सकेंगे.

इसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के साथ लोगों को सरल और सुलभ कानूनी समाधान उपलब्ध कराना है.

पुराने ई-चालान और वाहन केस होंगे निपटाये

लोक अदालत के दिन परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से काटे गये बकाया ई-चालान का निपटारा किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत में लंबित वाहन संबंधी वादों का भी समझौते के आधार पर समाधान कराया जाएगा.

अधिकारियों ने वाहन चालकों और स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को समाप्त कराने के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं.

बिना अदालती फीस निपटारे का मिलेगा मौका

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने का अवसर मिलेगा. इससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत हो सकती है.

मामलों के आपसी सहमति से निपटारे को लोक अदालत की महत्वपूर्ण विशेषता बताया गया है.

वाहन स्वामियों को समय रहते भेजी जाएगी सूचना

बैठक के दौरान डीएलएसए सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित चालान और वाहन मामलों से जुड़े वाहन स्वामियों तथा चालान धारकों को समय रहते सूचना और नोटिस भेजा जाए.

इससे संबंधित लोग निर्धारित तिथि पर लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

परिवहन विभाग का हेल्प डेस्क रहेगा उपलब्ध

लोक अदालत परिसर में आम लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग से संबंधित समर्पित काउंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे. यहां लोगों को अपने मामलों की जानकारी और निपटारे की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सहायता दी जाएगी.

अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.

समय और धन बचाने का सुलभ अवसर

डीएलएसए सचिव ललन कुमार रजक और जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने संयुक्त रूप से आम नागरिकों और वाहन चालकों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.

अधिकारियों ने कहा कि लंबित मामलों को समझौते के आधार पर समाप्त कराने से लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया और खर्च से राहत मिल सकती है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन