शिवहर में अल्पसंख्यक ऋण वसूली के लिए विशेष कैंप, ब्याज के साथ पेनल्टी की चेतावनी

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शिवहर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय 14 से 19 सितंबर तक विशेष ऋण वसूली कैंप आयोजित कर रहा है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार, एनएमडीएफसी टर्म लोन और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले बकायेदार इस अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं. विलंब करने पर ब्याज और पेनल्टी के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Sheohar News: शिवहर. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणधारकों के लिए विशेष वसूली कैंप आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले जिन लाभार्थियों की किस्त या राशि बकाया है, वे 14 से 19 सितंबर तक समाहरणालय स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में बकाया राशि जमा कर सकेंगे. कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा.

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14 से 19 सितंबर तक चलेगा विशेष वसूली कैंप

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अहमर अब्दाली ने बताया कि ऋण की बकाया राशि की वसूली के लिए छह दिवसीय विशेष कैंप लगाया जा रहा है. संबंधित ऋणधारक निर्धारित अवधि में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पहुंचकर अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं.

प्रशासन की ओर से बकायेदारों से अधिक से अधिक बकाया राशि जमा करने की अपील की गयी है.

रोजगार और शिक्षा ऋण लेने वालों के लिए मौका

इस वसूली कैंप में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया गया है.

जिन ऋणधारकों ने निर्धारित समय पर अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें कैंप में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करने को कहा गया है.

ब्याज के साथ पेनल्टी भी देनी होगी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बकाया राशि पर निर्धारित ब्याज के साथ दंड-ब्याज यानी पेनल्टी भी देय होगी.

इसलिए ऋणधारकों से अपील की गयी है कि वे वसूली कैंप में पहुंचकर बकाया राशि को जल्द से जल्द जमा करें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके.

ऋण नहीं चुकाने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले ऋणधारकों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है. प्रशासन के अनुसार, ऋण चुकाने में विफल रहने पर संबंधित बकायेदार के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है.

अधिकारियों ने ऋणधारकों को समय रहते बकाया राशि जमा कर मामले का निपटारा करने की सलाह दी है.

बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा

प्रशासन ने कहा है कि वसूली कैंप में बकाया ऋण का भुगतान नहीं करने की स्थिति में ऋणी की ओर से दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऐसे मामलों में संबंधित बकायेदार के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से ऋण वसूली प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की बात कही गयी है.

समाहरणालय में जमा करनी होगी बकाया राशि

विशेष वसूली कैंप का आयोजन समाहरणालय स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में किया जाएगा. ऋणधारकों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कैंप में पहुंचकर बकाया राशि जमा करनी होगी.

अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय की ओर से ऋणधारकों को निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान कर कार्रवाई से बचने की सलाह दी गयी है.

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