सात माह बाद भी ट्रेड लाइसेंस का संशोधित अधिनियम लागू नहीं

Updated at : 22 Apr 2024 10:57 PM (IST)
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सात माह बाद भी ट्रेड लाइसेंस का संशोधित अधिनियम लागू नहीं

नगर निगम के कोष को बढ़ाने के लिए कई उपाय नगर सरकार कर रही है. पहले से बने नियमों को संशोधित किया जा रहा है. साथ ही उन नियमों को कड़ाई से लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है.

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सासाराम नगर. नगर निगम के कोष को बढ़ाने के लिए कई उपाय नगर सरकार कर रही है. पहले से बने नियमों को संशोधित किया जा रहा है. साथ ही उन नियमों को कड़ाई से लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है. इसी क्रम में ट्रेड लाइसेंस के अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए 27 सितंबर 2023 को हुई बोर्ड की बैठक में संशोधित किया गया था. लेकिन, सात माह बीत जाने के बाद भी नगर निगम क्षेत्र में यह अधिनियम अब तक लागू नहीं हुआ है. अधिनियम बोर्ड से पारित होने के बाद नगर आयुक्त ने इसे नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा है, जिसको अभी तक विभाग से हरी झंडी नहीं मिली है. ऐसे में एक बार फिर शहर के कारोबारियों को पुराने नियम के अनुसार ही ट्रेड लाइसेंस नवीकरण कराना होगा. हालांकि, इस मामले पर मेयर काजल कुमारी ने कहा कि इस संशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह अधिनियम बोर्ड ने नगरपालिका अधिनियम को ध्यान में रखते हुए पारित किया था. इस वजह से इसके लिए विभागीय अनुमोदन की जरूरत नहीं थी. नगर आयुक्त ऐसे कई और निर्णयों को अधर में लटकाने के लिए विभाग को भेज देते हैं, जिसका अनुमोदन कई महीनों तक नहीं आता है. नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि अधिनियम को विभागीय अनुमोदन के लिए भेजा गया है. अनुमोदन प्राप्त होते ही उसे लागू कर दिया जायेगा.

लोगों से भी मांगी गयी थी राय

इस अधिनियम को बोर्ड से पारित होने से पहले लोगों से राय भी मांगी गयी थी, ताकि अगर कोई आपत्ति है, तो वह 12 फरवरी, 2024 तक नगर निगम कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा निगम के इमेल आइडी पर भी अपनी सुझाव दे सकते हैं. हालांकि इसके पहले उन्हें संशोधित अधिनियम की जरूरत पड़ेगी, जो निगम कार्यालय में 10 रुपये शुल्क लेकर वितरित किया जा रहा था.

वित्तीय वर्ष से पहले लाइसेंस का पैसा जमा करने पर 10% की छूटट्रेड लाइसेंस के नये संशोधित अधिनियम में निबंधन पर छूट का भी प्रावधान किया गया था. अधिनियम के अनुज्ञप्ति शुल्क के विषय में यह बताया गया है कि अगर आवेदक वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले लाइसेंस का नवीकरण शुल्क जमा करते हैं, तो उन्हें तीन प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी. यह एक वर्ष के नवीकरण शुल्क पर लागू होगा. अगर आवेदक तीन वर्ष का नवीकरण शुल्क एक साथ जमा करते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष आवेदन शुल्क पर छूट प्रदान की जायेगी. यह लाइसेंस अधिकतम तीन वर्ष तक ही एकबार में नवीकरण किया जायेगा. साथ ही ट्रेड लाइसेंस लेनेवाले कारोबारियों को लाइसेंस नवीकरण के लिए तिथि समाप्ति के पांच माह पहले आवेदन देना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.

निबंधन शुल्क में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहींट्रेड लाइसेंस के नये संशोधन में निबंधन व नवीकरण शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है. 10 लाख रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 2500 रुपये निबंधन शुल्क के रूप में नगर निगम में जमा करना होगा. पहले भी यहीं शुल्क लिया जाता था.

फिलहाल 706 दुकानें निबंधितनिगम क्षेत्र में अभी तक निबंधित दुकानों की बात करें, तो इनकी संख्या महज 706 है, जो बहुत ही कम है. क्योंकि निगम ने खुद विभिन्न मुहल्लों में करीब अपनी 693 दुकानें बनायी हैं. वहीं, प्राइवेट दुकानों की बात करें, तो जीटी रोड पर ही प्रभाकर रोड से लेकर एसपी जैन कॉलेज गेट तक 700 से अधिक दुकानें होंगी. ऐसे में ट्रेड लाइसेंस लेनेवालों की संख्या बहुत ही कम है.

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