हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 06 Aug 2024 9:15 PM (IST)
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हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने दोषी पाये अभियुक्त राजीव कुमार यादव उर्फ लकड़िया निवासी दहियार, सासाराम मुफस्सिल को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माने की सुनायी है.

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सासाराम कोर्ट. हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने दोषी पाये अभियुक्त राजीव कुमार यादव उर्फ लकड़िया निवासी दहियार, सासाराम मुफस्सिल को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माने की सुनायी है. मामले की प्राथमिकी बघैला थाना कांड संख्या 02/ 2023 में दर्ज हुई थी. इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 527/ 2023 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 14 जनवरी 2023 की शाम सात बजे बघैला थाना क्षेत्र के सियांवक गांव के बथान टोला में हुई थी. घटना तिथि को मामले के सूचक राजेंद्र सिंह निवासी सियांवक, बघैला की दो भतीजी शौच करने के लिए अपने घर से बाहर गयी थीं, तभी बाइक पर सवार दो व्यक्ति, जिसमें अभियुक्त शामिल था, आये और सूचक की भतीजी हीरा मुनि कुमारी को गोली मार कर जख्मी कर दिया था. घायल अवस्था में हीरामुनि कुमारी ने अभियुक्त की पहचान बतायी थी. इसके बाद इलाज के क्रम में हीरामणि की मौत हो गयी थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा, वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाते हुए पांच हजार रुपचे जुर्माने समेत पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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