सासाराम में लाइसेंस रद्द होने के बाद भी नहीं सौंपा अनाज, कोचस थाने में दो पीडीएस डीलरों पर केस दर्ज

अनाज का सांकेतिक फाेटो.
सासाराम के कोचस प्रखंड में दो पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ सरकारी अनाज का हिसाब नहीं देने और विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस कार्रवाई से अन्य डीलरों में हड़कंप मच गया है.
Sasaram News : कोचस प्रखंड क्षेत्र के दो जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों के खिलाफ सरकारी अनाज हस्तगत नहीं करने और विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस कार्रवाई के बाद अन्य पीडीएस डीलरों में हड़कंप मच गया है.
जांच में मिली भारी मात्रा में अनाज की गड़बड़ी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) सुरभि राज ने बताया कि यह कार्रवाई सदर एसडीएम डॉ नेहा कुमारी के कार्यालय के ज्ञापांक 236/05.05.2026 के आलोक में की गयी है. विभागीय जांच में कपसियां पंचायत के बाराडीह गांव के पीडीएस दुकानदार शिवमुनि प्रसाद के पास 178 क्विंटल गेहूं और 411 क्विंटल चावल बकाया पाया गया. अनियमितता सामने आने के बाद उनका पीडीएस लाइसेंस रद्द कर दिया गया.
बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं लौटाया सरकारी अनाज
बीएसओ ने बताया कि शिवमुनि प्रसाद को सरकारी अनाज, अभिलेख और अन्य शासकीय सामग्री नामित डीलरों कमलाकांत पाण्डेय एवं जमील अख्तर को सौंपने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने केवल पॉस मशीन जमा की, जबकि सरकारी अनाज और अन्य सामग्री वापस नहीं की. विभाग की ओर से कई बार नोटिस जारी कर अनाज लौटाने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने लगातार विभागीय आदेशों की अवहेलना की. इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
दूसरे डीलर पर भी अनाज का हिसाब नहीं देने का आरोप
इसी प्रकार गारा पंचायत के पीडीएस दुकानदार रामाशंकर राम पर 59 क्विंटल गेहूं और 162 क्विंटल चावल का हिसाब नहीं देने का आरोप है. बीएसओ ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के आलोक में बुधवार देर शाम दोनों डीलरों के विरुद्ध कोचस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. विभाग ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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