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पूर्व नगर आयुक्त पर केस के लिए कोर्ट ने दिया रिमाइंडर

Updated at : 21 Sep 2024 9:43 PM (IST)
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पूर्व नगर आयुक्त पर केस के लिए कोर्ट ने दिया रिमाइंडर

पूर्व नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायालय ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है.

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सासाराम कार्यालय. पूर्व नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायालय ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है. विगत 12 सितंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुभम कुमार बनाम यतेंद्र कुमार पाल परिवाद संख्या 585/2024 में संज्ञान लेते हुए कहा है कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 13 जून 2024 को ज्ञापांक संख्या 130 के तहत पत्र भेजा गया था. लेकिन, प्राथमिकी अब तक अप्राप्त है. आपको आदेश दिया जाता है कि आप इस घटना की प्राथमिकी तत्काल दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करें. इसे सख्त ताकीद मानें. इधर, न्यायालय के इस पत्र के निर्गत होने के नौ दिन बाद भी थाने में कोई सुगबुगाहट नहीं है. नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने कहा कि इसकी फाइल को ढूंढ़ा जा रहा है. एक बार खोज हो चुकी है. फाइल मिलने पर ही आगे क्या कार्रवाई हुई है, बताया जा सकता है. गौरतलब है कि विगत 26 मई को वरीय कोषागार पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में पूर्व नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने शुभम कुमार को गाली दी और फिर अपने बॉडीगार्ड से पिटाई भी करायी थी. इस घटना के बाद शुभम कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी था. इसी कथित घटना की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय से गुहार लगायी थी. इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 13 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था और प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर दूसरी बार 12 सितंबर को फिर आदेश जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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