तिहरे हत्याकांड में महज 48 दिनों के बाद आया फैसला, दो दोषी करार

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तिहरे हत्याकांड में महज 48 दिनों के बाद आया फैसला, दो दोषी करार

युवती द्वारा शादी करने से इंकार करने पर दोस्त की मदद से युवती उसके पिता व बहन की हत्या कर देने के मामले में जिला न्यायधीश ने दो आरोपित को दोषी करार किया है.

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सारण के रसूलपुर में पिता व दो नाबालिग बेटियों की कर दी गयी थी हत्या

कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल शुरू करने के मात्र 22 दिनों में दिया फैसला

छपरा. रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में बीते 17 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड में महज 48 दिनों बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये रसूलपुर निवासी सुधांशु कुमार उर्फ रोशन और अंकित कुमार को पांच सितंबर की दोपहर 12 बजे सजा सुनायी जायेगी. हत्याकांड के दो दिन बाद ही पुलिस ने दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कार्रवाई पूरी करते हुए घटना के 14 दिन के बाद ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. एसपी डॉ कुमार आशीष ने कोर्ट से स्पीडी ट्रायल का अनुरोध किया था, जिसके बाद 13 अगस्त से स्पीडी ट्रायल चलाया का रहा था. इसके बाद कोर्ट ने 22 दिनों में ही स्पीड ट्रायल की प्रक्रिया पूरी करते हुए तीन सितंबर को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया.

पिता व दो नाबालिग बेटियों की हुई थी हत्या

एकतरफा प्यार में रसूलपुर के धानाडीह में 17 जुलाई की रात्रि के एक बजे बजे तीन चार युवक पीछे के रास्ते छत पर चढ़कर धारदार हथियार से 60 वर्षीय तारकेश्वर सिंह समेत दो नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी थी. जिनमें 16 वर्षीय चांदनी कुमारी व 13 वर्षीय आभा कुमारी व उनके पिता तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह की मौत हो गयी थी. पत्नी शोभा देवी ने घायलावस्था में भागकर अपनी जान बचायी थी. इस मामले में पुलिस ने तारकेश्वर सिंह की घायल पत्नी शोभा देवी के बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रसूलपुर गांव निवासी संतोष राम के पुत्र सुधांशु कुमार राम उर्फ रौशन राम तथा सुनील राम के पुत्र अंकित कुमार राम को गिरफ्तार किया था.गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली थी. इसके बाद पुलिस ने इन पर आरोप पत्र सबमिट करते हुए न्यायालय से स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा देने की मांग की थी

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