Chhapra News : शिक्षण संस्थान के पास गुटखा और तंबाकू बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Dec 2024 9:42 PM
Chhapra News : राज्य शिक्षा निदेशालय ने सारण जिले के शैक्षणिक संस्थाओं के पास गुटखा और तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
छपरा. राज्य शिक्षा निदेशालय ने सारण जिले के शैक्षणिक संस्थाओं के पास गुटखा और तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में निदेशक ने कहा है कि बच्चों पर धूम्रपान का असर नहीं पड़े और शैक्षणिक माहौल गंदा नहीं हो इसके लिए यह जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास गुटका और तंबाकू बेचने वालों का दुकान नहीं होना चाहिए. यदि ऐसा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जिला अधिकारी को सूचित करें.
कोटपा कानून के तहत होगी कार्रवाई
जानकारी हो कि कोटपा कानून के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता है या उससे संबंधित व्यवसाय करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने को (कोटपा-तंबाकू नियंत्रण कानून) लेकर किया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय कोटपा कानून के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध के तहत आता है. इस धारा में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर बोर्ड लगाकर धूम्रपान निषेध क्षेत्र होने और ऐसा करने पर दंडनीय अपराध का बोर्ड लगाना है और इसके लिए शिकायत कहां करनी है इसका भी मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है. सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट लाइटर, बीड़ी व सिगरेट जलाने के लिए माचिस इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाना है. 30 कमरों से ज्यादा के होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि में स्मोकिग जोन कानूनी प्रावधानों के तहत बनाने की व्यवस्था है. नियम तोड़ने पर दो सौ रुपये जुर्माना का प्रावधान है.शिक्षण संस्थान के पास गुटखा और तंबाकू का दुकान निषेध
शिक्षण संस्थान से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध किया गया है . शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है. जिसमें लिखा हो कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है. उक्त नियमों के उल्लंघन पर दो सौ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह धारा सात में वैधानिक चेतावनी युक्त पैकेट बेचने के लिए कहा गया है. इसमें 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चेतावनी होना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 2 से 5 साल की सजा और एक से दस हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.क्या कहते हैं जिला शिक्षापदाधिकारी
इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है. जल्द ही सभी शैक्षणिक संस्थाओं को एक चिट्ठी जारी की जाएगी, जिसमें आदेश दिया गया जाएगा की शैक्षणिक संस्थाओं के पास गुटका व तंबाकू के दुकान यदि है तो कार्रवाई कर सूचित करें.विद्यानंद ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण
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