डीएम ने 48 निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस भुगतान को दी मंजूरी, दो विद्यालयों के क्लेम रद्द

Author Alok kumar
Updated:
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 48 निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के निमित्त ट्यूशन फीस की राशि की भुगतान की स्वीकृति जिला अधिकारी ने गुरुवार को दे दी है.

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छपरा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 48 निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के निमित्त ट्यूशन फीस की राशि की भुगतान की स्वीकृति जिला अधिकारी ने गुरुवार को दे दी है. शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 तक के ट्यूशन फीस क्लेम के तहत यह भुगतान की स्वीकृति दी गयी है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहुत बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया. इन सभी विद्यालयों की जिला या अनुमंडल के वरीय पदाधिकारियों ने जांच के बाद स्वीकृति दी थी. कुल 50 विद्यालयों के क्लेम की जांच में 48 विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप स्थिति सही पायी गयी थी. जांच में पाया गया कि दो विद्यालयों द्वारा छात्र या छात्राओं के अभिभावकों से ट्यूशन फीस, पोषाक एवं पुस्तक की राशि ली गयी थी ऐसे में इन दोनों विद्यालयों के क्लेम को अस्वीकृत कर दिया गया.

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