छपरा(कोर्ट) : नाली से बह रहे पानी के मामूली विवाद में एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी नेअंतिम सुनवाई की जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा अपनी अपनी दलीले पेश की गयी . न्यायाधीश ने मामले में बनाये गये आठ आरोपितों में से दो को दोषी करार देते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया, जबकि अन्य को संदेह का लाभ देते हुए
उन्हें बरी करने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोरर्म निवासी प्रभुनाथ सिंह ने अपने पुत्र ओमप्रकाश सिंह उर्फ पप्पू की हत्या को लेकर 4 मार्च 2010 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें अपने पड़ोसी ब्रह्मा सिंह उनके दो पुत्र अशोक सिंह और विकास सिंह के अलावा भाई राजनाथ सिंह और उनके पुत्र मुकेश सिंह समेत आठ परिजनों को अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि अभियुक्तों के नाली का पानी उनके आलू के फसल को नुकसान पहुंचा रहा था जिसे रोकने के लिये उनके पुत्र पप्पू कहने गया तो सभी ने मिल कर उसपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मुकेश ने पेट में चाकू घोंप दिया.