न्यायिक पदाधिकारी ने अभियुक्त को तत्काल छोड़ने का दिया आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 May 2017 3:59 AM (IST)
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लूटपाट मामले में हुई सुनवाई छपरा (कोर्ट) : अश्लील वीडियो बना उसे वायरल करने के मामले में बनाये गये आरोपित के घर पर तोड़ फोड़, आगजनी व लूटपाट करने के साथ ही नाजायज मजमा बना एनएच 102 पर आगजनी कर उसे अवरुद्ध करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट […]
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लूटपाट मामले में हुई सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : अश्लील वीडियो बना उसे वायरल करने के मामले में बनाये गये आरोपित के घर पर तोड़ फोड़, आगजनी व लूटपाट करने के साथ ही नाजायज मजमा बना एनएच 102 पर आगजनी कर उसे अवरुद्ध करने के मामले में बनाये गये अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गयी.
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने उपरोक्त मामले में दर्ज मकेर थाना कांड संख्या 89/16 के अप्राथमिकी अभियुक्तों भीम कुमार,मैनेजर राय, मंटू राय और विकास कुमार के संयुक्त आवेदन पर सुनवाई किया. न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए इस याचिका से संबंधित निचली अदालत के अभिलेखों को अगली तिथि 22 मई के पूर्व कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
विदित हो कि मकेर के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार गुप्ता ने उपरोक्त आरोपों के तहत एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आधा दर्जन नामजद और सैकड़ों लोगों को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि सभी के द्वारा अश्लील वीडियो वायरल मामले के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मुबारक उर्फ सिपाही के घर पर चढ़ आगजनी व तोड़फोड़ के साथ लूटपाट करने और एनएच 102 पर आगजनी कर उसे अवरुद्ध किया गया था.
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