हत्या के मामले में तीन को मिला आजीवन कारावास

छपरा : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में 24 वर्षों बाद तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एफटीसी सेकेंड के न्यायाधीश उमेशचंद्र श्रीवास्तव ने भगवान बाजार थाना के मासूमगंज मुहल्ला निवासी बालदेव बहेलिया के पुत्र छट्टीलाल बहेलिया के 14 मई 1992 में हुए हत्या के मामले में […]
छपरा : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में 24 वर्षों बाद तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एफटीसी सेकेंड के न्यायाधीश उमेशचंद्र श्रीवास्तव ने भगवान बाजार थाना के मासूमगंज मुहल्ला निवासी बालदेव बहेलिया के पुत्र छट्टीलाल बहेलिया के 14 मई 1992 में हुए हत्या के मामले में उसी मुहल्ले के राजनाथ मल्लाह, परमात्मा मल्लाह एवं पवन मल्लाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया है. आर्थिक दंड नहीं चुकाने की सूरत में एक वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया है.
ज्ञात हो कि मृतक के पिता बालदेव ने इस मामले में भगवान बाजार थाने में कांड संख्या 88/92 दर्ज कराते हुए उपरोक्त तीनों आरोपितों को नामजद करते हुए बताया था कि वे और उसके परिवार के लोग रात्रि 8.30 बजे पीपल के पेड़ के पास बैठे थे और पुत्र शौच के लिए खेत में गया.
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