हिंगोरा मामले में बचाव पक्ष ने दिया प्रति उत्तर

Published at :24 Mar 2017 3:35 AM (IST)
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हिंगोरा मामले में बचाव पक्ष ने दिया प्रति उत्तर

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा एक आवेदन दिया गया है. जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि अपहरण मामले में जांच व छापामारी करने वाले गुजरात के दो पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य हेतु छपरा कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए. कोर्ट ने […]

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छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा एक आवेदन दिया गया है. जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि अपहरण मामले में जांच व छापामारी करने वाले गुजरात के दो पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य हेतु छपरा कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए. कोर्ट ने आवेदन को प्रतिउत्तर के इंतजार में रखा है.

अपर लोक अभियोजक रामनारायन प्रसाद ने एक आवेदन देते हुए कोर्ट से आग्रह किया कि उक्त मामले में गुजरात के नानिदमन के एसीपी आनंद कुमार और एसआइ अनिल को साक्ष्य हेतु छपरा बुलाने का आदेश दिया जाय. कोर्ट ने आवेदन को बचाव पक्ष के प्रतिउत्तर के लिये रखा है ,साथ ही सुनावायी हेतु 23 मार्च की तिथि निर्धारित किया है.

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