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हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

छपरा (कोर्ट) : एयर सेल कंपनी के टावर की बैटरी ले जा रहे पिकअप वैन के चालक और खलासी की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही हत्या कर शव को गायब करने तथा बैटरी को लूट लेने के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपितों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एडीजे […]

छपरा (कोर्ट) : एयर सेल कंपनी के टावर की बैटरी ले जा रहे पिकअप वैन के चालक और खलासी की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही हत्या कर शव को गायब करने तथा बैटरी को लूट लेने के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपितों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने हत्या व लूट मामले में दर्ज दरियापुर थाना कांड संख्या 278/15 के सत्रवाद् 282/16 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित एयरसेल के दो सुपरवाइजर नगर थाना क्षेत्र के मौना निवासी संजय प्रसाद और पटना जिला के फतुहा थाना क्षेत्र के रामजी चौक निवासी विकास कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार अर्थदंड के अलावा धारा 394 में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दोनों सजायें साथ-साथ चलेगी. तथा अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. घटना के संबंध में सरकार के अधिवक्ता एपीपी प्रमोद भरतिया ने बताया कि 15 माह पूर्व 6/7 दिसंबर 2015 की रात एयरसेल के पिकअप वान के चालक मुकेश कुमार और खलासी अजीत कुमार की हत्या कर शव को दरियापुर थाना क्षेत्र के पट्टीपुल के नीचे फेंक दिया गया था, और कंपनी की बैटरी लूट ली गयी थी. दोनों के शवों को पुलिस ने बंद बोरे में पुल के नीचे पाया था . पुलिस ने इस मामले में स्थानीय चौकीदार कृष्णा राय के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.

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