छपरा (कोर्ट) : खेत में शौच को गयी एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत आरोपित बनाये गये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमधा निवासी मिंटू मांझी को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अर्थ दंड की पूरी राशि पीड़िता को देने तथा नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि 27 मार्च 2013 की दोपहर आरोपित ने अपने गांव की ही एक किशोरी के साथ उस समय घटना को अंजाम दिया जब वह शौच के लिए खेत में गयी थी. इस मामले में पीड़िता ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मंगलवार को मामले में सजा की विंदु पर सुनवाई हुई जिसमें अभियोजन की ओर से पीपी सुरेंद्र नाथ सिह तथा सहायक पिंकी कुमारी ने बहस की तो वहीं सूचक की ओर से राजदेव शर्मा ने बहस में भाग लिया.