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पेशा कर नहीं देने वाले 32 डॉक्टरों को नोटिस

छपरा (सदर) : पेशा कर अधिनियम के तहत निर्धारित टैक्स देने के प्रति उदासीन 32 निजी चिकित्सकों को वाणिज्यकर विभाग ने नोटिस जारी किया है. साथ ही निर्धारित तिथि तक पेशा कर जमा नहीं करने वाले संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय नियम के तहत जुर्माना की भी चेतावनी दी है. वहीं विभिन्न पेशा से जुड़े […]

छपरा (सदर) : पेशा कर अधिनियम के तहत निर्धारित टैक्स देने के प्रति उदासीन 32 निजी चिकित्सकों को वाणिज्यकर विभाग ने नोटिस जारी किया है. साथ ही निर्धारित तिथि तक पेशा कर जमा नहीं करने वाले संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय नियम के तहत जुर्माना की भी चेतावनी दी है. वहीं विभिन्न पेशा से जुड़े लगभग एक हजार लोगों को नोटिस जारी करने के लिए विभाग ने सूची तैयार कर ली है. जिन्हें एक सप्ताह के अंदर नोटिस भेजा जायेगा.

वाणिज्य कर सारण अंचल के उपायुक्त की माने तो पेशा कर नहीं चुकाने वाले 13 कोचिंग संचालकों, 20 ब्यूटी पार्लर के अलावा केवल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल संचालक आदि की सूची बनाने के बाद भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. सरकार ने पेशा कर अधिनियम 2011 संशोधित 2016 के तहत विभिन्न पेशा करने वाले लोगों को निर्धारित दर से पेशा कर भुगतान करने के लिए प्रावधान किया है. परंतु, जिले में 90 फीसदी विभिन्न पेशों से जुड़े संचालक पेशा कर का भुगतान नहीं कर रहे है. जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है.

जिले में भारी संख्या में विभिन्न पेशा करने वाले लोगों के द्वारा पेशा कर अधिनियम का अनुपालन करते हुए टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में विभाग की ओर से कई लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है. भारी संख्या में ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी की जा रही है.
शंकर शर्मा, वाणिज्य कर उपायुक्त, सारण अंचल
टैक्स की दर है निर्धारित
पांच लाख से 10 लाख तक आय वाले को दो हजार रुपये, 10 लाख से ऊपर आय वाले को 2500 रुपये देना है पेशा कर.
दो हजार रुपये 20 लाख से ऊपर टर्न ओवर वाले व्यवसायी 2500 रुपये पेशा कर निर्धारित है
दो हजार रुपये तथा उससे ज्यादा व्यावसायिक वाहन रखने वाले को 2500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देना है पेशा कर
समय पर पेशा कर भुगतान नहीं करने वाले को प्रतिदिन 50 रुपया के हिसाब से जुर्माना देने का प्रावधान है.

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