अपहरण मामले में छह आरोपित दोषी हुए करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Jan 2017 8:11 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : ठेका देने का झांसा दे अपहरण कर लिये जाने के मामले में कोर्ट ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सत्र वाद संख्या 421/15 पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये सीवान के मदारपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन व मोहम्मद फूल शरीफ […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : ठेका देने का झांसा दे अपहरण कर लिये जाने के मामले में कोर्ट ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सत्र वाद संख्या 421/15 पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये सीवान के मदारपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन व मोहम्मद फूल शरीफ के अलावे इसी जिला के किसुनपुरा निवासी सरयू मांझी, राजेश यादव और महताब आलम के साथ ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के बांगड़वाल निवासी मोहम्मद रशीद को भादवि की धारा 364/34, 120 के तहत दोषी करार दिया है.
ज्ञात हो कि 21 अप्रैल 2015 को पटना के फुलवारीशरीफ के नौसा मोड़ निवासी अनवर खान को ठेका देने की बात कह दिघवारा में बुला उसका अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में अनवर की पत्नी शबनम खातून ने दिघवारा थाना में कांड संख्या 67/15 में एक मामला दर्ज करायी थी. कोर्ट में सजा कि बिंदु पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




