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फोरम में मुकदमे की सुनवाई ठप

छपरा (सदर) : उपभोक्ता सामग्रियों के विक्रेताओं के ठगी के शिकार न्याय दिलाने तथा उन्हें जागरूक करने की दिशा में सरकारी प्रयास पूरी तरह विफल दिख रहा है. ढाई दशक पूर्व जिले में स्थापित जिला उपभोक्ता न्यायालय जहां कोरम के अभाव में विभिन्न अवधियों में एक चौथाई समय जहां मुकदमों की सुनवाई करने में अक्षम […]

छपरा (सदर) : उपभोक्ता सामग्रियों के विक्रेताओं के ठगी के शिकार न्याय दिलाने तथा उन्हें जागरूक करने की दिशा में सरकारी प्रयास पूरी तरह विफल दिख रहा है. ढाई दशक पूर्व जिले में स्थापित जिला उपभोक्ता न्यायालय जहां कोरम के अभाव में विभिन्न अवधियों में एक चौथाई समय जहां मुकदमों की सुनवाई करने में अक्षम रहा है.
वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को सरकार के निर्देश के आलोक में उपभोक्ताओंको जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन की दिशा में भी महज खानापूर्ती ही होती है. जिससे आये दिन उपभोक्ता लगातार ठगी के शिकार होकर समय पर मुकदमों की सुनवाई नहीं होने से सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का लाभ नहीं मिलने को लेकर ठगा महसूस करते हैं.
विभिन्न अवधियों में एक चौथाई समय कोरम के अभाव में न्याय नहीं : जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना के बाद विभिन्न अवधियों में कम से कम आधा दर्जन बार जिला उपभोक्ता फोरम कोरम के अभाव में उपभोक्ताओं को न्याय देने में अक्षम रहा है. वहीं वर्तमान में भी जिला फोरम के अध्यक्ष का पद एक जुलाई 2015 से रिक्त है तो महिला सदस्य के कार्य करने पर पटना उच्च न्यायायाल के निर्देश के आलोक में रोक लगा दी गयी है.
जिससे ठगी के शिकार उपभोक्ताओं के मामलों के निष्पादन का काम ठप है. इसके पूर्व भी कभी अध्यक्ष के अभाव में तो कभी सदस्य के अभाव में फोरम बंद रहा है. जिसमें 1 जनवरी 2015 से लेकर 3 सितंबर 2016 तक, 15 मार्च 2010 से 6 सितंबर 2010 तक, 8 फरवरी 2008 से तीन अप्रैल 2008 तक, 28 फरवरी 95 से 22 अप्रैल 96 तक आदि विभिन्न अवधियों में भी कभी अध्यक्ष तो कभी सदस्य का पद रिक्त होने के कारण उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिलता है.
नियमानुसार कम से कम दो सदस्य का होना किसी भी मुकदमें के निष्पादन के लिए आवश्यक है. जिला उपभोक्ता न्यायालय का गठन सारण जिले में 19 जनवरी 1990 में हुआ था. तब से लेकर अबतक 5460 मुकदमे डाक विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध दर्ज हुए. परंतु, इनमें महज 4783 मुकदमों का ही निष्पादन हो पाया. चालू वित्तीय वर्ष में 114 मुकदमें दर्ज हुए परंतु, महज 45 मुकदमों का ही निष्पादन मुकदमा खारिज करने, आपसी सुलह आदि को लेकर हुआ.
आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सभी एसडीओ को कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश : खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है.
जिसके आलोक में प्रभारी डीएम अरूण कुमार के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के जिला सचिव ने तीनो अनुमंडल पदाधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया. वहीं कई उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी संस्थाएं भी कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी में है. अब देखना है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में छपरा सदर, मढ़ौरा व सोनपुर के अनुमंडल पदाधिकारी किस स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते है.

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