छपरा (सदर) : शहर के साहेबगंज चौक से मौना चौक रोड में बिना अतिक्रमण हटाये सड़क ऊंची करने तथा चौड़ा डिवाइडर बनाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी है. जिला शहरी विकास अभिकरण तथा नगर पर्षद प्रशासन के संयुक्त आदेश से इस सड़क के ऊंचीकरण व डिवाइडर बनाने की योजना में पटना उच्च न्यायालय के वर्ष 2010 में दिये गये आदेशों को नजर अंदाज करने का आरोप लगाया गया है.
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका केटी नंबर 90227/2016 में पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को बताया है कि सड़क ऊंची करने व पतली सड़क पर काफी चौड़ा डिवाइडर बनाया जाना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन के साथ-साथ आम जनों के लिए परेशानी भरा है. इस संबंध में जिला प्रशासन व विभाग को भी पत्राचार किया गया था. परंतु, कोई समधान नहीं निकलने के बाद न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगायी गयी है.
अपने मुकदमे में बिहार सरकार के अलावा जिला पदाधिकारी, नगर पर्षद के मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, डूडा के कार्यपालक अभियंता व शहरी विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता को भी प्रतिवादी बनाया गया है. मालूम हो कि यह सड़क मुख्य व्यावसायिक मंडी में है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए डूडा एवं नगर पर्षद में 72 लाख 90 हजार की योजना पूर्व में ही बनायी गयी थी. परंतु निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगातार स्थानीय नागरिक व व्यवसायी विरोध कर रहे हैं.