तीन भाइयों समेत सात को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Nov 2016 7:55 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : नाली के विवाद में गोली मार कर जख्मी व हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन सहोदर भाइयों समेत सात आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 153/05 के दो सत्र वाद संख्या 338/06 और 359/12 […]
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छपरा (कोर्ट) : नाली के विवाद में गोली मार कर जख्मी व हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन सहोदर भाइयों समेत सात आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
शुक्रवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 153/05 के दो सत्र वाद संख्या 338/06 और 359/12 की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपितों नगर थाना क्षेत्र के रोजा पोखरा नयी बस्ती निवासी सर्वजीत राय, चंद्रमा राय, रामजीत राय तीनों सहोदर भाई तथा सर्वजीत राय के पुत्र चुननू कुमार राय और रामजीत राय के पुत्र भिखारी राय के अलावे लाल बाबू राय और योगेंद्र राय को भादवि की धारा 302/149 में सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त की सजा सुनायी है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपितों को भादवि की धारा 307/149 में सात वर्ष, 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा भी सुनायी है. हालांकि सभी सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.
वहीं कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर लगे 25 हजार के अर्थदंड में से बीस-बीस हजार की राशि मृतक की विधवा को दिये जाने और बचे पांच-पांच हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया है. अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2005 को उपरोक्त आरोपितों ने हरवे हथियार से लैश हो अपने पड़ोसी धर्मनाथ राय के दरवाजे पर पहुंच मारपीट करना शुरू किया, उसी दौरान धर्मनाथ राय तथा उनके भाई पंचम राय को गोली मार. दोनों जख्मी भाइयों को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने धर्मनाथ राय को मृत घोषित कर दिया, जबकि पंचम ने नगर थाना पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए उपरोक्त को अभियुक्त बनाया था.
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