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हत्या के मामले में तीन सहोदर भाइयों समेत सात दोषी करार

नाली के विवाद में गोली मार कर दी थी पड़ोसी की हत्या छपरा (कोर्ट) : जमीनी विवाद में गोली मारकर एक की हत्या व दूसरे भाई को जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपितों को दोषी करार दिया है. बुधवार को एडीजे षष्टम् अंजनी कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 153/15 के […]

नाली के विवाद में गोली मार कर दी थी पड़ोसी की हत्या

छपरा (कोर्ट) : जमीनी विवाद में गोली मारकर एक की हत्या व दूसरे भाई को जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपितों को दोषी करार दिया है. बुधवार को एडीजे षष्टम् अंजनी कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 153/15 के दो सत्रवाद् 338/06 और 359/12 में सुनवायी की. जिसमें बचाव पक्ष और अभियोजन की बहस सुनने के उपरांत उन्होंने मामले में आरोपित बनाये गये नगर थाना क्षेत्र के रौजा पोखरा नयी बस्ती निवासी सर्वजीत राय, उनके पुत्र चुन्नु राय, रामजीत राय तथा पुत्र भिखारी राय के अलावे चंद्रमा राय, लालबाबू राय और योगेंद्र राय को भादवि की धारा 302/149,307 के तहत दोषी करार दिया है.
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा नाली के विवाद को लेकर अपने पड़ोसी पंचम राय और धर्मनाथ राय पर धारदार हथियार तथा गोली से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. दोनों घायलों को उपचार हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने धर्मनाथ राय को मृत घोषित कर दिया. वहीं जख्मी पंचम राय ने उपरोक्त के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 153‍/15 में प्राथमिकी दर्ज कराया था. न्यायाधीश ने सजा कि विंदु पर सुनवायी हेतु 25 नवंबर की तिथि निर्धारित किया था.

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