कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट मामले में दो पर लिया संज्ञान

Published at :11 Nov 2016 12:02 AM (IST)
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कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट मामले में दो पर लिया संज्ञान

छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों पर संज्ञान लिया है तथा वाद को दौरा सुपुर्दगी हेतु निजी संचिका में रखा है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला के कोर्ट में चल रहे बम विस्फोट मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 191/16 के अनुसंधानकर्ता जमशेद आलम […]

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छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों पर संज्ञान लिया है तथा वाद को दौरा सुपुर्दगी हेतु निजी संचिका में रखा है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला के कोर्ट में चल रहे बम विस्फोट मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 191/16 के अनुसंधानकर्ता जमशेद आलम ने नामजद दो अभियुक्तों अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौवा बसंत निवासी खुशबू कुमारी तथा रामगढ़ा निवासी पीयुष राय उर्फ निकेश राय पर भादवि की धारा 324, 326, 307, 120बी, 109, 34 तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र समर्पित किया.

जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों को मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए संज्ञान लिया है. वहीं अनुसंधानकर्ता आलम ने इसी मामले में नामजद अभियुक्त बनाये गये अवतार नगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ा निवासी महेश राय तथा गड़खा थाना क्षेत्र के मीनापुर निवासी धर्मेंद्र राय के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखने का आग्रह किया है. वही मामले में मुख्य अभियुक्त व विस्फोट में जख्मी खुशबू की नियमित जमानत आवेदन संख्या 2006/16 जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने कोर्ट में चल रहा है

में कोर्ट ने मामले से संबंधित निचली अदालत में लंबित अभिलेखों को 15 नवंबर के पूर्व कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, ताकि जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाये. 18 अप्रैल 2016 को खुशबू अपने बदन में बम छिपा कर लायी थी, जो अचानक विस्फोट हो गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गयी थी तथा नौ अन्य लोग भी घायल हो गये थे.

इस मामले में नगर थानाध्यक्ष रवि कुमार ने खुशबू समेत अन्य के विरूद्व थाना कांड संख्या 191/16 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी तथा खुशबू को पुलिस हिरासत में उपचार हेतु पीएमसीएच भेजा था. तब से वह पुलिस हिरासत में ही है.
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना दोषी
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