छपरा (कोर्ट) : हरवे हथियार से लैस कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने बनियापुर थाना कांड संख्या 238/15 के सत्रवाद 299/16 की सुनवायी करते हुए मामले में आरोपित बनियापुर थाना क्षेत्र के रामधनाव निवासी रंजीत राय को भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावा व 10 हजार अर्थ दंड तथा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि बनियापुर थाना क्षेत्र के रजौली निवासी सवाली राय की 21 अक्तूबर 2015 को रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र सुमन कुमार राय ने एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रंजीत राय समेत 6 को नामजद अभियुक्त बनाया था. 26 अक्तूबर को न्यायाधीश के इस मामले में आरोपित रंजीत राय को दोषी करार दिया था.