35.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज प्रताड़ना मामले में पति को कारावास

छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल व नकदी नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित व मारपीट कर घर से निकाल देने के मामले में आरोपित पति को कोर्ट ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित सीवान जिला के रघुनाथपुर थाना […]

छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल व नकदी नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित व मारपीट कर घर से निकाल देने के मामले में आरोपित पति को कोर्ट ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद ने सुनवाई करते हुए

मामले में आरोपित सीवान जिला के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुर निवासी दिलीप साह को दो वर्ष कारावास व दो हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है. विदित हो कि आरोपित की पत्नी सोनी देवी ने दहेज प्रताड़ना को लेकर अपने पति के अलावे सास प्रभावती देवी व ससुर भिखारी साह के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय में परिवाद दर्ज करायी थी.

जिसमें सुनवाई के बाद पति को भादवि की धारा 406, 498 ए और दहेज प्रताड़ना के मामले में सजा सुनायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें