छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मिल हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस की गयी. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने बहस के दौरान […]
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मिल हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस की गयी. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने बहस के दौरान सात साक्षियों की गवाही को पढ़ कर कोर्ट को सुनाया. उन्होंने बहस में कहा कि किसी भी गवाह ने अपनी गवाही में विद्यालय की प्रधान शिक्षिका मीना देवी
और अर्जुन राय की संलिप्तता की बात नहीं कही है. वहीं मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन राय को मंडल कारा से पेशी हेतु कोर्ट लाया गया. पेशी के उपरांत दोनों को अगली तिथि 17 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.
बचाव पक्ष की ओर से नरेश प्रसाद राय ने वरीय अधिवक्ता का सहयोग किया.
थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस : छपरा (कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने दिघवारा थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उक्त आदेश न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जारी किया है. सीजेएम ने दिघवारा थाने के मानुपूर निवासी भरत साह द्वारा दर्ज कराये गये परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. एक पखवारा पूर्व थानाध्यक्ष को रिमाइंडर भी भेजा गया, फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.