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हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

फैसला. वर्ष 2010 में युवती की हुई थी हत्या, गांव के ही हैं तीनों आरोपित घड़ रेलवे लाइन पर तथा शव बगीचा में मिला था छपरा(कोर्ट) : शौच के लिए नदी किनारे गयी एक युवती की हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर रख आत्महत्या साबित करने के मामले में आरोपित बनाये गये तीन लोगों […]

फैसला. वर्ष 2010 में युवती की हुई थी हत्या, गांव के ही हैं तीनों आरोपित

घड़ रेलवे लाइन पर तथा शव बगीचा में मिला था
छपरा(कोर्ट) : शौच के लिए नदी किनारे गयी एक युवती की हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर रख आत्महत्या साबित करने के मामले में आरोपित बनाये गये तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने रिविलगंज थानाकांड संख्या 94/10 के सत्र वाद संख्या 248/12 की सुनवाई की. बचाव पक्ष द्वारा मुजरिमों को कम-से-कम सजा दिये जाने का आग्रह किया गया,
वहीं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने कड़ी-से-कड़ी सजा दिये जाने का आग्रह किया. न्यायाधीश श्री गुप्ता,
जो आरोपितों को 10 जून को ही दोषी करार दे चुके थे, ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए दोषियों रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेमरिया निवसी सरोज चौधरी उर्फ बददु, सुधीर चौधरी और महेंद्र चौधरी को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20 हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा तथा भादवि की धारा 201/34 में तीनों को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थ दंड की राशि का 75 फीसदी पीड़िता के परिवार तथा 25 फीसदी सरकारी खजाने में जमा कराया जाये. मामले के बारे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने बताया कि आठ अगस्त, 2010 को सेमरिया निवासी शंकर चौधरी की पुत्री रीना कुमारी, घाघरा नदी किनारे शौच करने गयी थी, जहां आरोपितों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा था, जिसे युवती के भाई पप्पू ने देख विरोध किया,
तो उसे पकड़ कर घाघरा नदी में फेंक दिया गया. पप्पू किसी तरह बच कर अपने पिता के पास गया और दोनों घटना स्थल पर गये तो वहां युवती नहीं थी, जिसका शव अगले दिन नौ अगस्त को रेलवे लाइन पर तथा सिर 200 गज दूर बगीचा में मिला था. इस मामले में मृतका के पिता शंकर चौधरी ने तीनों को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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