छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में अभियुक्त बनाये गये राज्य के खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. उनके अधिवक्ता ने चिकित्सकीय पुरजे के साथ प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया.
गुरुवार को अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी अरविंद के कोर्ट में श्री चौधरी को सदेह उपस्थित होने का आदेश था, परंतु उनके अस्वस्थ रहने के कारण अधिवक्ता ने चिकित्सकीय पुरजा एवं आवेदन के माध्यम से समय दिये जाने का अनुरोध किया, जिसे न्यायिक पदाधिकारी ने स्वीकृत करते हुए अपने आदेश में कहा कि मात्र इस तिथि के लिए स्वीकार किया जाता है, अभियुक्त अगली तिथि एक जुलाई को सदेह उपस्थित होकर पुलिस पेपर की प्रतिलिपि प्राप्त कर न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन करें. ज्ञात हो कि कोर्ट द्वारा आचार संहिता उल्लंघन मामले के विचारण संख्या 289/16 में 25 अप्रैल को आदेश दिया था
कि 26 मई को वे कोर्ट में सदेह उपस्थित हों. बताते चलें कि श्री चौधरी द्वारा चुनाव के दौरान बिना अनुमति प्राप्त किये अपने चुनाव चिह्न व फोटो युक्त बैनर पोस्टर को बाजार में सटवाया था. इस मामले में गड़खा प्रखंड के कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 96/05 में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.