छपरा (कोर्ट) : जिला मुख्यालय से जनता बाजार शाखा के लिये जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये की लूट मामले में अभियोजन द्वारा कोई भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से लूट मामले में गवाही नहीं हो सकी और कोर्ट ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि तय की गयी है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में लूट मामले में साक्षी की गवाही के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी.
इसमें किसी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की है. वहीं, इस मामले में आरोपित सुदामा राय को पेशी के लिए मंडल कारा से न्यायालय लाया गया, जहां पेशी के बाद अगली तिथि को फिर से आने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.