दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार को सजा

Published at :17 Apr 2016 5:21 AM (IST)
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दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार को सजा

पति, ससुर व देवर को 10 व सास को सात वर्षों की मिली सजा छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल व चेन नहीं मिलने के कारण एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति समेत चार को कोर्ट में सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार […]

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पति, ससुर व देवर को 10 व सास को सात वर्षों की मिली सजा

छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल व चेन नहीं मिलने के कारण एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति समेत चार को कोर्ट में सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने जनता बाजार थाना कांड संख्या 25‍/05 के सत्रवाद संख्या 100/06 के आरोपितों जनता बाजार थाना क्षेत्र के कटेया निवासी दीनानाथ तिवारी,
हिरवंश तिवारी व रविकांत तिवारी को 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा कमला देवी को सात साल के कारावास की सजा सुनायी है. मामले में सरकार का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने बताया कि जनता बाजार थाना क्षेत्र के पंडित पुर निवासी विद्याकांत पांडेय की पुत्री सोनी देवी की शादी दीनानाथ तिवारी के पुत्र हरिवंश तिवारी के साथ वर्ष 2003 में हुई थी. ससुरालवाले सोनी को दहेज की खातिर प्रताड़ित करते थे
और 24 अप्रैल, 2005 को उसकी हत्या कर शव को जला डाला था. इस माले में मृतका के पिता ने जनता बाजार थाने में पति, ससुर, सास, जेठ, जेठानी व देवर को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट ने इस मामले में जेठ व जेठानी को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए उपरोक्त चार को पिछले 11 अप्रैल को दोषी करार दिया था. इसमें शनिवार को अपना निर्णय सुनाया है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता हिरमोहन सिंह तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता अमरेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू ने भाग लिया.
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