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मारपीट मामले में आधा दर्जन को दो वर्ष की सजा

छपरा (कोर्ट) : मारपीट कर जख्मी करने के मामले में आरोपित बनाये गये आधा दर्जन मुजरिमों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने रिविलगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी नंदल लाल राय, गुलाब राय, दारोगा राय, सुधीर राय, संतोष राय और सुनील राय […]

छपरा (कोर्ट) : मारपीट कर जख्मी करने के मामले में आरोपित बनाये गये आधा दर्जन मुजरिमों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने रिविलगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी नंदल लाल राय, गुलाब राय, दारोगा राय, सुधीर राय, संतोष राय और सुनील राय को भादवि की धारा 325 में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रूपये अर्थ दंड जिसे नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है.

ज्ञात हो कि रेपुरा निवासी सुरेंद्र यादव ने 25 फरवरी 2008 को रिविलगंज थाना कांड संख्या 11‍/08 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त सभी को अभियुक्त बनाया था.

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