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फर्जी अभियुक्त को भेजा गया जेल

छपरा (कोर्ट) : मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त के स्थान पर बचाव पक्ष द्वारा किसी अन्य को खड़ा कराये जाने की घटना को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने उक्त व्यक्ति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है. मामला पानापुर थाना क्षेत्र के सेमरी […]

छपरा (कोर्ट) : मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त के स्थान पर बचाव पक्ष द्वारा किसी अन्य को खड़ा कराये जाने की घटना को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने उक्त व्यक्ति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है. मामला पानापुर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का है जहां के एक मारपीट व चोरी का मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ सरोज कुमारी के कोर्ट में चल रहा है. गुरुवार को मामले की सुनवायी के दौरान सेमरी निवासी हरिनारायण राय, मंजु देवी, ज्ञान्ती देवी और मनोज राय को कोर्ट में प्रस्तुत होना था,

जिसमें उपरोक्त सभी उपस्थित थे, परंतु बचाव पक्ष द्वारा मनोज की जगह सुरेंद्र राय को कोर्ट में पेश कर दिया गया. इसका खुलासा तब हुआ जब मामले की सूचक जो उसी गांव की रूकमिणी देवी है अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में उपस्थित थी और उसने मनोज की जगह खड़े व्यक्ति को सुरेंद्र बताया. एसीजेएम द्वारा जब कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने स्वयं को सुरेंद्र राय बताया.

न्यायिक पदाधिकारी उसे हिरासत में लेने का आदेश दी तथा इसकी सूचना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को दिया. सीजेएम राधेश्याम शुक्ला ने तत्काल उस व्यक्त पर भादवि की धारा 419,420 में संज्ञान लेते हुए 11 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया. साथ ही मामले को विचरण हेतु न्यायिक पदाधिकारी दिव्य प्रकाश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है. ज्ञात हो कि रूकमिणी देवी ने उपरोक्त अभियुक्तों पर मारपीट व चोरी का आरोप लगाते हुए पानापुर थाना कांड संख्या 54‍/15में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसकी सुनवाई सरोज कुमारी को कोर्ट में की जा रही थी.

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