साक्षियों पर जारी हुआ गैर जमानतीय वारंट
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jan 2016 4:22 AM (IST)
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सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं हो रहे गवाह छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सौहेल हिंगोरा अपहरण मामले में पुलिस द्वारा किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया. इसकी वजह से साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को गवाही नहीं हो सकी. लगातार गवाहों के कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने […]
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सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं हो रहे गवाह
छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सौहेल हिंगोरा अपहरण मामले में पुलिस द्वारा किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया. इसकी वजह से साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को गवाही नहीं हो सकी. लगातार गवाहों के कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने के कारण न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी गैर सरकारी साक्षियों पर गैरजमानतीय वारंट निर्गत करने तथा वारंट को एसपी के माध्यम से भेजे जाने का आदेश दिया है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने हिंगोरा मामले के सत्रवाद संख्या 283/14 में उपरोक्त आदेश दिया है. वहीं , इस मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों में सबल किशोर सिंह, रामप्रकाश, नागमणि सिंह, संदीप महतो, गणेश मुंडा, पंकज कुमार मोती और गौतम कुमार कक्कू को मंडल कारा से कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी सातो आरोपितों को पेशी के उपरांत 10 फरवरी तक के लिए मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है.
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