छपरा (सदर) : भवन निर्माण विभाग के छपरा शहर के डाकबंगला रोड स्थित अरबों की जमीन व संपत्ति की नीलामी के आदेश को रद्द करते हुए छपरा व्यवहार न्यायालय के सब जज-7 ने प्रशासन के द्वारा दायर विविध वाद को स्वीकार कर लिया. 10 हजार रुपये तत्कालीन संवेदक स्व. भुखल उपाध्याय को भुगतान नहीं करने के मामले में न्यायालय के सब जज-1 के द्वारा लगभग तीन बीघा जमीन व चार से पांच वीआइपी एरिया के मकानों की नीलामी का आदेश 2003 में दिया था.
जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2006 में विविध वाद संख्या 4/2006 सब जज 7 के यहां दायर किया गया था, जिसमें सब जज-7 पुनीत कुमार मालवीय ने प्रशासन की अपील को स्वीकार कर लिया. सरकारी जीपी अवध किशोर सिंह के अनुसार, वर्ष 1999 में स्वास्थ्य विभाग के भवन को लहलादपुर में बनाये जाने के मामले में 10 हजार रुपये बकाया होने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन संवेदक भुखल उपाध्याय द्वारा मुकदमा किया गया था.
हालांकि इस मामले में भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह राशि भुगतान कर दी गयी थी. परंतु, संवेदक द्वारा यह तथ्य एक साजिश के तहत छिपा लिया गया था. फलत: संवेदक की मौत के बाद उनकी पत्नी फुलेनी देवी के पक्ष में वह फैसला हुआ था. जिला प्रशासन से सभी आवश्यक कागजात एकत्र कर न्यायालय में सभी तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद न्यायालय ने गुरुवार को जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया.