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धार्मिक न्यास की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश

धार्मिक न्यास की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश दर्जन भर दुकानदारों ने धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष व सदर एसडीओ से की शिकायतशहर में साहेबगंज, रावल टोला आदि विभिन्न मंदिरों व संपत्तियों पर अवैध कब्जा जिला जज के निर्देश पर वर्ष 1984 में गठित हुई थी छह सदस्यीय कमेटी संवाददाता-छपरा (सदर). छपरा शहर के […]

धार्मिक न्यास की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश दर्जन भर दुकानदारों ने धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष व सदर एसडीओ से की शिकायतशहर में साहेबगंज, रावल टोला आदि विभिन्न मंदिरों व संपत्तियों पर अवैध कब्जा जिला जज के निर्देश पर वर्ष 1984 में गठित हुई थी छह सदस्यीय कमेटी संवाददाता-छपरा (सदर). छपरा शहर के साहेबगंज निवासी झब्बू राम के पुत्र स्व. बच्चू राम के द्वारा बनाये गये ट्रस्ट की करोड़ों रुपये की संपत्ति की गलत ढंग से खरीद-बिक्री तथा किराये के रूप में वसूले गये पैसे को हड़पने का मामला सामने आया है. थाना, सदर एसडीओ, डीएम, डीआइजी से होते हुए मामला बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के पास पहुंचा है. ट्रस्ट के मकान में व्यवसाय करनेवाले दुकानदारों निर्भय कुमार, राजेश कुमार सोनी, ओमप्रकाश गुप्ता, छोटे लाल आर्य, अजय कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेश कुमार ने एसडीओ को दी गयी शिकायत के साथ संबंधित साक्ष्य भी जमा कराया है. समिति के सचिव से मिली किराया भुगतान की परची, 44वें धार्मिक ट्रस्ट की ओर से जारी कागजात, जिला जज द्वारा कमेटी घोषित करने से संबंधित पत्र तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति जमा कर दुकानदारों ने राजकुमार गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद व चार-पांच लोगों पर मारपीट कर जान मारने की धमकी देने का अारोप लगाया है.सदर एसडीओ हैं इस ट्रस्ट के अध्यक्षजिला जज के निर्देश पर 14 अगस्त 1984 को बेचू साह के द्वारा बनाये गये ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनायी गयी. जिसमें सदर एसडीओ को अध्यक्ष, अजय कुमार गुप्ता (पिता लालजी गुप्ता) को सचिव व कौशल किशोर तिवारी, चंद्रमा साह, जगनाथ सर्राफ, सदानंद प्रसाद को समिति का सदस्य बनाया गया. ट्रस्ट पर रावल टोला के शिव पार्वती मंदिर व 47 स्थानों की संपत्ति को देख-रेख करने की जिम्मेवारी थी. ट्रस्ट को अपनी आय का 5 फीसदी हिंदू धार्मिक न्यास को देना तय था. शिकायतकर्ताओं की मानें तो सचिव ने साजिश के तहत 30 वर्षों में ट्रस्ट के विकास को बाधित किया व संपत्तियों की रक्षा की जिम्मेवारी भी नहीं निभायी. दुकानदारों व सचिव के बीच ताजा विवाद के बारे में कहा गया कि ट्रस्ट के मंदिर, भवनों व जमीन की खरीद-बिक्री कर संपत्ति का बंदरबांट किया जा रहा है. बेचू साह ट्रस्ट की संपत्ति के मामले में पटना उच्च न्यायालय में 301/81 मुकदमा दायर किया गया है. इस मामले में न्यायालय के फैसले के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. बेचु साह के ट्रस्ट के मंदिर, मकान व अन्य संपत्तियों को लेकर लोगों द्वारा नाहक विवाद खड़ा किया जा रहा है. अजय कुमार गुप्ता, सचिव, बेचू राम ट्रस्ट बेचू राम ट्रस्ट की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमाने व आय का गबन करने की शिकायत की है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. सुनील कुमार, एसडीओ, सदर छपरा

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