गवाहों पर जमानतीय वारंट जारी सोहैल हिंगोरा अपहरण मामला
छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में साक्षियों के कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने को लेकर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है. गवाही के लिए सम्मन व रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद गवाहों के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले में न्यायाधीश ने मामले के तीन गैर सरकारी साक्षियों, जिनमें नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर निवासी स्व. राजेश्वर सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह, हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के एसडीओ रोड नूर गोला निवासी मो. सराउल्लाह के पुत्र मो. शहाबुद्दीन तथा वैशाली विदुपुर थाना क्षेत्र के चेचरा निवासी व मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सबल किशोर सिंह के पुत्र राहुल कुमार शामिल हैं, पर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.