आइओ ने बच्चों का लिया था बयानगंडामन मिड डे मील हादसाअनुसंधानकर्ता की हुई गवाहीअगली तिथि को होगा आइओ का प्रति परीक्षणमामले के आरोपित मीना-अर्जुन की हुई पेशीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए हादसा मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य के लिए कांड के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायाधीष के समक्ष अपनी गवाही दर्ज करायी गयी. हालांकि उक्त गवाही आंशिक रूप से ही हो सकी, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण के लिए अगली तिथि की मोहलत मांग ली गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में गवाही होनी थी. इसमें साक्ष्य के लिए भगवान बाजार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष धर्मेंद्र भारती को प्रस्तुत किया गया. श्री भारती, जिन्हें घटना के एक सप्ताह बाद 26.7.13 को इस कांड को अनुसंधान करने का प्रभार दिया गया था, ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पटना सीजेएम के आदेश पर पीएमसीएच में उपचाररत 18 बच्चों का न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष 13.8.13 को सीआइपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया था. इसके अलावा श्री भारती ने गोपालगंज के सिधवलिया स्थित शूगर मिल के सहायक गन्ना विकास पदाधिकारी प्रदीप तिवारी का भी बयान दर्ज किया तथा वहां संधारित पंजी को प्राप्त कर उसकी जब्ती सूची तैयार की थी और स्थानीय साक्षी ललन कुमार सिंह व अभिषेक कुमार को गवाह बनाते हुए जब्ती सूची बनायी थी. अनुसंधानकर्ता का परीक्षण लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहायक समीर मिश्रा ने किया. वहीं प्रति परीक्षण के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद तथा नरेश प्रसाद राय ने यह कहते हुए समय की मांग की कि उनके द्वारा पूर्ण रूप से कांड दैनिकी का अवलोकन नहीं किया गया है. इसलिए मोहलत दी जाये. कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रतिपरीक्षण के लिए 19 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है. उस तिथि को अनुसंधानकर्ता पुन: कोर्ट में उपस्थित होंगे, जिनका बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण किया जायेगा. वहीं, इस मामले में आरोपित बनायी गयीं मीना देवी व दूसरे आरोपित अर्जुन राय की पेशी हुई. उन्हें साक्ष्य होने के उपरांत मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया गया.
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आइओ ने बच्चों का लिया था बयान
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