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मढ़ौरा बीडीओ को मिली अग्रिम जमानत

मढ़ौरा बीडीओ को मिली अग्रिम जमानत सीओ ने हेराफेरी का लगाया था आरोपसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)विधानसभा चुनाव कार्य के लिए आवंटित राशि का आपस में मिलीभगत कर हेरा-फेरी करने के मामले में आरोपित बनाये गये बीडीओ एवं अन्य की अग्रिम जमानत को प्रभारी जिला जज ने स्वीकार कर लिया है. बुधवार को प्रभारी जिला जज मो. […]

मढ़ौरा बीडीओ को मिली अग्रिम जमानत सीओ ने हेराफेरी का लगाया था आरोपसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)विधानसभा चुनाव कार्य के लिए आवंटित राशि का आपस में मिलीभगत कर हेरा-फेरी करने के मामले में आरोपित बनाये गये बीडीओ एवं अन्य की अग्रिम जमानत को प्रभारी जिला जज ने स्वीकार कर लिया है. बुधवार को प्रभारी जिला जज मो. नईमुल्ला ने मढ़ौरा बीडीओ वीर बहादुर पाठक के साथ ही प्रखंड के नाजिर विनय कुमार और एक अन्य रमेश प्रसाद यादव की संयुक्त अग्रिम जमानत याचिका संख्या 2389/15 पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जमानत दिये जाने के पक्ष में जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कई दलीलें पेश की गयीं, वहीं अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत दिये जाने के विरोध में कई दलीलें दी गयीं. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जमानत को स्वीकार कर लिया. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि सभी अभियुक्तों को 10-10 हजार के दो बंधपत्रों पर जमानत दी जाये. ज्ञात हो कि मढ़ौरा के अचंलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बीडीओ समेत अन्य पर सरकारी राशि की हेराफेरी कर राशि का आपस में बंदरबांट किये जाने का आरोप लगाते हुए मढ़ौरा थाना कांड संख्या 378/15 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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