हिंगोरा मामले के गवाहों पर निर्गत वारंट का हो अनुपालन अभियोजन द्वारा नहीं प्रस्तुत किये जा सके गवाहसभी आरोपितों की हिरासत अवधि 20 तक बढ़ीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)सौहेल हिंगोरा के अपहरण मामले में सोमवार को अपर न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार व आरोपित बनाये गये अभियुक्तों की पेशी भी हुई. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नईमुल्ला के न्यायालय में हिंगोरा अपहरण मामले की सत्र वाद संख्या 283/14 में गवाही होनी थी, परंतु अभियोजन द्वारा गवाह को प्रस्तुत नहीं कराये जाने के कारण गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. बचाव के पक्ष के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने इस मामले के गवाहों को, जिन पर कोर्ट द्वारा पूर्व जमानतीय वारंट निर्गत किया जा चुका है, उस पर अनुपालन किये जाने का आग्रह किया. इसे न्यायाधीश ने अनुपालन कराने का निर्देश दिया. वहीं, इस मामले के एक अन्य आरोपित रंजीत कुमार सिंह उर्फ प्रवीण कुमार को धनबाद कारा से छपरा लाये जाने के लिए निर्गत किये गये आदेश को भी अनुपालन कराने का आग्रह अधिवक्ता श्री चौबे ने किया. अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने अनुपालन करने का निर्देश दिया है. न्यायालय में साक्ष्य होना था, इसको लेकर मामले में गिरफ्तार आरोपितों रामप्रकाश, सबल किशोर सिंह, नागमणि सिंह, संदीप कुमार महतो, गौतम कुमार कक्कू, गणेश मुंडा और पंकज कुमार मोती की न्यायालय में पेशी हुई. सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 नवंबर तक बढ़ाते हुए मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया गया.
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हिंगोरा मामले के गवाहों पर नर्गित वारंट का हो अनुपालन
हिंगोरा मामले के गवाहों पर निर्गत वारंट का हो अनुपालन अभियोजन द्वारा नहीं प्रस्तुत किये जा सके गवाहसभी आरोपितों की हिरासत अवधि 20 तक बढ़ीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)सौहेल हिंगोरा के अपहरण मामले में सोमवार को अपर न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई हुई. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार व आरोपित बनाये गये अभियुक्तों की पेशी भी हुई. […]
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