सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में मिली जमानत छपरा (कोर्ट). शिव मंदिर के चबूतरे पर दारू पीने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद एवं उसके उपरांत धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम ने तरैया थाना क्षेत्र के उसरी चांदपुरा निवासी अभियुक्त गोलू कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच-पांच हजार के दो जमानतदारों के बंधपत्र पर जमानत दिये जाने का आदेश दिया है.
सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में मिली जमानत
सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में मिली जमानत छपरा (कोर्ट). शिव मंदिर के चबूतरे पर दारू पीने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद एवं उसके उपरांत धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
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