साथ ही इन कर्मियों के मोबाइल पर मतदान एप को इंस्टॉल किया गया. सभी प्रकार के एक्जिट पोल पर लगी रोक निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत पूर्वाह्न सात बजे से पांच नवंबर, 2015 के अपराह्न 5.30 बजे तक बिहार विधानसभा से संबंधित किसी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन,
प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के द्वारा प्रकाशन के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया. डीएम दीपक आनंद ने उक्त पत्र के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से निर्देश दिया है.