गंडामन मामले के साक्षियों पर सम्मन निर्गत करने का आदेश

Published at :05 Sep 2015 6:43 AM (IST)
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गंडामन मामले के साक्षियों पर सम्मन निर्गत करने का आदेश

छपरा (कोर्ट). गंडामन मामले में साक्ष्य हेतु अनुसंधानकों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को कोर्ट में प्रस्तुत होने को लेकर सम्मन निर्गत किये जाने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार को गंडामन मामले में सत्रवाद संख्या 811/13 में साक्ष्य होने के उपरांत लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह बेजोर ने न्यायालय को एक आवेदन देते हुए इस […]

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छपरा (कोर्ट). गंडामन मामले में साक्ष्य हेतु अनुसंधानकों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को कोर्ट में प्रस्तुत होने को लेकर सम्मन निर्गत किये जाने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार को गंडामन मामले में सत्रवाद संख्या 811/13 में साक्ष्य होने के उपरांत लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह बेजोर ने न्यायालय को एक आवेदन देते हुए इस मामले में बचे 8 साक्षियों जो इस कांड में अनुसंधानक की भूमिका अदा किये है, उन पर सम्मन जारी किये जाने का अनुरोध किया.

लोक अभियोजक श्री बेजोर ने बताया कि न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी साक्षियों पर अपने कार्यालय को सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. जिन पुलिस अधिकारियों पर सम्मन निर्गत का आदेश मिला है, उनमें सीआइडी के पुलिस निरीक्षक व अनुसंधानकर्ता रामनाथ तिवारी, सीआइडी के ही पुलिस निरीक्षक दीनानाथ प्रसाद के अलावा अवर निरीक्षक मनोज सुमन शामिल हैं.

वहीं बिहार पुलिस के गोपालगंज जिला के महम्मदपुर थानाध्यक्ष धर्मेद्र कुमार गोपालगंज के ही कटेया थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, सीवान के मैरवा थानाध्यक्ष रमेश कुमार मिश्र और मशरक थाना के अवर निरीक्षक इस मामले के कांड संख्या के अनुसंधानक राज कौशल शामिल हैं. उपरोक्त सभी तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, जो फिलवक्त अन्य स्थानों पर नियुक्त है.

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