छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज मामले के प्राथमिकी अभियुक्त नागमणि सिंह की न्यायालय में पेशी हुई. गुरुवार को आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
न्यायाधीश ने आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि उक्त मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेद्र कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरांत दौरा सुपुर्दगी करते हुए जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था, जो स्थानांतरित होकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा गया है.
ज्ञात हो कि इसी न्यायालय में पूर्व से सात आरोपितों सबल किशोर सिंह, रामप्रकाश, रवीश, गणोश मुंडा, संदीप महतो, पंकज कुमार मोती और गौतम कुमार कक्कू का सत्र वाद चल रहा है. जज के आदेश पर इस सत्र वाद में कई गवाहों द्वारा गवाही भी दी जा चुकी है.