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साले की हत्या के मामले में बहनोई दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : आपसी विवाद को लेकर अपनी पत्नी के छोटे भाई (साला) की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित बहनोई को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 मई को निर्णय सुनाया जायेगा. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने मुफस्सिल […]

छपरा (कोर्ट) : आपसी विवाद को लेकर अपनी पत्नी के छोटे भाई (साला) की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित बहनोई को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 मई को निर्णय सुनाया जायेगा.
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 122/13 की सत्रवाद संख्या 678/13 मामले के अभियुक्त रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई दक्षिण टोला निवासी संजय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है.
आरोपित को कितनी सजा होनी है, इसका निर्णय 28 मई को न्यायाधीश करेंगे. बताते चलें कि 30 मई, 2013 को संजय सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल से छोटे साले सुनील कुमार सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के बड़े भाई संतोष कुमार सिंह ने बहनोई संजय को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि संजय उनकी बड़ी बहन रिंकू देवी का पति है, जो उसकी बहन को हमेशा मारता-पीटता था और घटना के कुछ रोज पहले भी उसने बहुत पिटाई की, जिसके कारण वह अपनी बहन को बुला कर अपने घर ले आया.
इस बात से नाराज हो वह मोटरसाइकिल से अपनी लाइसेंसी राइफल के साथ उनके घर पर आया और गाली-गलौज करने लगा, तो उसके छोटे भाई सुनील ने इसका विरोध किया. इस पर वह फरार हो गया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने न्यायाधीश से कड़ी सजा देने की अपील की है.

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