जानलेवा हमला मामले में कैद और जुर्माने की सजा
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 20 Feb 2020 12:52 AM
छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सश्रम कैद व जुर्माना की सजा सुनायी. एडीजे चतुर्थ इंद्रजीत सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 255/04 के सत्र वाद संख्या 496/05 में बनियापुर थाने के खपसी निवासी पशुपति सिंह को धारा 307 के तहत पांच साल सश्रम कारावास व दस […]
छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को सश्रम कैद व जुर्माना की सजा सुनायी. एडीजे चतुर्थ इंद्रजीत सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 255/04 के सत्र वाद संख्या 496/05 में बनियापुर थाने के खपसी निवासी पशुपति सिंह को धारा 307 के तहत पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की कारावास और धारा 324 के तहत दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा सुनाया है.
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